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प्लास्टिक की थैलियों में दिया सामान तो 6 महीनों की सजा : अखिलेश यादव

प्लाटिक की थैलियों में दिया सामान तो 6 महीनों की सजा : अखिलेश यादव लखनऊ |  मुख्यमंत्री अखिलेश यादव नें शुक्रवार को हुई कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसलों को मूंजरी दी गई, जिसमें प्लास्टिक की थैलियों पर प्रतिबंध का निर्णय भी शामिल है।इस निर्णय के तहत अब दुकानदार ग्राहक को प्लास्टिक की थैलियों में सामान नहीं दे सकेंगे। ऐसा करने पर, कानून के तहत उस दुकानदार को छह महीने की सजा और पांच लाख रुपये तक का जुर्माना भरना पड़ेगा। पर्यावरण (संरक्षण) कानून, 1986 के प्रावधानों के तहत यह प्रतिबंध लागू किया जाएगा।

कैबिनेट की बैठक में बातचीत के दौरान मुख्यमंत्री ने यह जानकारी दी। सरकार ने उच्च न्यायालय के आदेश पर प्लास्टिक की थैलियों पर प्रतिबंध लगाया है। अदालत ने 31 दिसंबर तक हर हाल में प्लास्टिक की थैलियों पर प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया था।

कैबिनेट की बैठक में विधानसभा का शीतकालीन सत्र बुलाए जाने पर भी फैसला लिया गया है। नए साल में 26 जनवरी के बाद विधानसभा का सत्र बुलाया जाएगा।

अखिलेश ने कहा कि आगरा में हेरिटेज जोन और इंटरनेशनल कैफे खोला जाएगा, वहीं कुशीनगर में अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डे को भी मंजूरी दी गई। कानपुर जेल को शहर से बाहर स्थानानंतरित करने का फैसला लिया गया।

उत्तर प्रदेश में नए लोकायुक्त की नियुक्ति पर मुख्यमंत्री ने केवल इतना ही कहा कि वह सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का पूरी तरह से सम्मान करते हैं।

उल्लेखनीय है कि लोकायुक्त की नियुक्ति पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति डी. वाई. चंद्रचूड़ सवाल उठा चुके हैं।

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