नई दिल्ली। कंडोम विज्ञापनों को प्रमोट करने वाले टीवी चैनलों को अब सरकार ने सख्त निर्देश दे दिया है। टीवी चैनलों के ऐसे विज्ञपानों पर सख्ती बरतते हुए सरकार ने कहा कि, ‘अब कंडोम के विज्ञापन केवल रात 10 बजे से सुबह छह बजे तक ही चलाए जाएंगे।बता दें कि, सरकार की ओर से बच्चों को स्वस्थ माहौल और विकास को देखते हुए यह फैसला लिया गया है।
सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने एडवाइजरी जारी कर कहा है, ‘कंडोम के विज्ञापन सुबह छह से रात 10 बजे के बीच नहीं दिखाए जाएंगे, ताकि बच्चों को इनसे दूर रखा जा सके। साथ ही 1994 के केबल टेलीविजन नेटवर्क नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जा सके।‘ मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि इन नियमों का उल्लंघन करने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
मंत्रालय द्वारा जारी एडवाइजरी में लिखा गया है, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के संज्ञान में लाया गया है कि कुछ चैनल कई बार कंडोम का विज्ञापन चलाते हैं, जो बच्चों के लिए ठीक नहीं है. इस बाबत टीवी चैनलों को केबल टेलीविजन नेटवर्क रूल, 1994 पर ध्यान देना चाहिए, जिसके नियम 7 (7) के तहत ऐसे विज्ञापन जिनसे बच्चों की सुरक्षा प्रभावित होती हो या उन पर गलत प्रभाव डालते हो, उन्हें ना चलाया जाए. वहीं नियम 7 (8) कहता है कि विज्ञापनों में अनुचित, अश्लील, डरावना या अपमानजनक विषय या वर्णन नहीं होना चाहिए।
मंत्रालय का कहना है, कि विज्ञापन एजेंसियों को ध्यान में रखना चाहिए कि, बच्चे का मानसिक दृष्टिकोण क्या है और इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए ही एड के टाइमिंग फिक्स करने चाहिए।