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सिंगापुर में तंबाकू उत्पादों पर प्रतिबंध

08142014-comp-20सिंगापुर, 14 दिसम्बर | सिंगापुर ने गुटखा, खनी और जर्दा सहित विभिन्न प्रकार के तंबाकू उत्पादों पर प्रतिबंध लगा दिया है। समाचार एजेंसी सिन्हुआ के मुताबिक, स्वास्थ्य मंत्रालय ने सोमवार को कहा कि यह निर्णय यह सुनिश्चित करने के लिए लिया गया है कि ये उत्पाद यहां अपने पांव न जमा पाएं।

मंत्रालय के आदेश में कहा गया है कि यदि ये उत्पाद यहां आते हैं, तो इनकी खपत बढ़ेगी।

मंत्रालय के बयान में कहा गया है, “यह फैसला आम लोगों को तंबाकू उत्पादों के ज्ञात और अज्ञात नुकसानों से बचाने की कोशिशों के तहत किया गया है।”

मंत्रालय ने जून में कहा था कि तंबाकू उत्पादों पर दो चरणों में पाबंदी लगाई जाएगी।

पहला चरण मंगलवार से शुरू हो रहा है। इस चरण में शामिल उत्पादों में हैं धुआं रहित सिगार या सिगरेट, घुलनशील तंबाकू या निकोटीन और निकोटीन या तंबाकू वाले ऐसे कोई भी उत्पाद जिनका शरीर के खास स्थानों पर उपयोग हो, लगाया जाए या उसे सुई से डाला जाए।

इस चरण में इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी प्रणाली या वैपोराइजर के माध्यम से उपयोग होने वाले तंबाकू या निकोटीन जन्य उत्पादों पर भी रोक लगाई गई है।

दूसरा चरण अगस्त 2016 से लागू होगा, जिसमें नैजल स्नफ, ओरल स्नफ, गुटखा, खनी और जर्दा शामिल होंगे।

मंत्रालय ने यह भी कहा कि पाबंदी का उल्लंघन करने वालों पर 10 हजार सिंगापुर डॉलर जुर्माना या छह महीने की जेल या दोनों सजा हो सकती है।

दूसरे और उसके बाद के उल्लंघन के लिए जुर्माना राशि और जेल अवधि दोगुनी होती जाएगी।

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