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पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत हिरासत में लिए गए फारूक अब्दुल्ला

नई दिल्ली। जम्मू एवं कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री व नेशनल कॉन्फ्रेंस के दिग्गज नेता फारूक अब्दुल्ला को सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम के तहत हिरासत में ले लिया गया है।

इस एक्ट के तहत बिना सुनवाई के दो साल तक किसी को भी हिरासत में रखा जा सकता है। पब्लिक सेफ्टी एक्ट पहली बार फारूक अब्दुल्ला के पिता शेख अब्दुल्ला के कार्यकाल में लगाया गया था।

फारूक अब्दुल्ला बीते 5 अगस्त से नज़रबंद हैं। इसी दिन सरकार ने जम्मू-कश्मीर से संविधान के आर्टिकल 370 को रद्द किया था। साथ ही लद्दाख को जम्मू-कश्मीर से अलग कर दो केंद्रशासित प्रदेश में बांट दिया था।

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BRIJESH SINGH
the authorBRIJESH SINGH