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पुलिस ने ऑटो ड्राइवर का काटा 47,500 रु का चालान, शराब पीकर कर रहा था ड्राइविंग

भुवनेश्वर। मोटर वाहन कानून के बदले हुए नियमों के लागू होने के बाद नियम तोड़ना लोगों को बहुत महंगा पड़ रहा है। देश में कई जगह से ऐसी ख़बरें आ रही हैं जहां किसी का 20 हजार रु का चालान कटा है तो किसी का 50 हजार रु का। अब ओडिशा में एक रिक्शा चालक का पुलिस ने 47 हजार 500 रुपए का चालान काटा है।

अधेड़ उम्र के ऑटो चालक हरिबंधु कान्हर पर पुलिस ने शराब पीकर गाड़ी चलाने समेत कई नियम तोड़ने के आरोप लगाए हैं। कान्हर ने कहा कि उसने सिर्फ एक हफ्ते पहले 25 हजार रुपए में सेकेंड हैंड ऑटो खरीदा था। उसने यह भी कहा कि उसकी गलती सिर्फ इतनी है कि उसने शराब पीकर गाड़ी चलाई, बाकी कोई नियम उसने नहीं तोड़ा है।

पुलिस ने उस पर सामान्य नियम तोड़ने को लेकर 500 रुपए, गैर-अधिकृत व्यक्ति द्वारा वाहन चलाने को लेकर 5 हजार, बिना लाइसेंस के ड्राइविंग के लिए 5 हजार, शराब पीकर वाहन चलाने के जुर्म में 10 हजार, प्रदूषण संबंधी गलतियों के लिए 10 हजार, बिना परमिट गाड़ी चलाने के लिए 10 हजार और रजिस्ट्रेशन और फिटनेस सर्टिफिकेट न होने को लेकर 5 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। इसके अलावा वाहन का बीमा नहीं होने की वजह 2 हजार रुपए का जुर्माना भी लगा है। ऑटो चालक हरिबंधु कान्हर को पुलिस ने कहा है कि वह भुवनेश्वर में चंद्रशेखरपुर स्थित ड्राइविंग टेस्टिंग ट्रैक पर आकर जुर्माने की यह रकम जमा करे. हालांकि कान्हर ने कहा है कि वह इतनी बड़ी रकम नहीं चुका सकता.

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BRIJESH SINGH
the authorBRIJESH SINGH