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अर्धसैनिक बलों को मोदी सरकार का बड़ा तोहफा, ख़ुशी से झूम उठे जवान

नई दिल्ली। 2014 में जब देश में मोदी सरकार आई तो उन तमाम लोगों के मनों में उम्मीद की किरण जाग उठी थी जो अपनी मांगो को लेकर कई-कई सालों से कोर्ट-कचहरी का दरवाज़ा खटखटा रहे थे, मगर सालों की भागदौड़ के बाद भी उनके हाथ सिवाय निराशा के और कुछ भी नहीं आ रहा था, उनकी तमाम दरकार और मिन्नतें खाली जाती रही थी। कारण यह था कि राजनीति के गलियारों में उन लोगों की सुनवाई करने वाला कोई भी नहीं था। कई लोग ने फिर भी आस का दामन नहीं छोड़ा तो वहीं कई लोग थक-हार कर पीछे हट गए।

ऐसा ही अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ने वाले हमारे केंन्द्रीय अर्धसैनिक बलों के जवान भी थे। जवानों की मांग थी कि उनकी रिटायरमेंट की उम्र 57 से बढ़ाकर 60 साल किया जाए। हमारी सुरक्षा का जिम्मा अपने कंधो पर लेने वाले जवान लंबे वक्त से अपने रिटायरमेंट की अवधि बढ़वाने को लेकर गुहार लगा रहे थे पर उनकी फरियाद पर अमल करने की किसी को फुरसत नहीं थी। लोकिन अब केंद्र सरकार ने एक औऱ एतिहासिक फैसला किया जिससे हमारे जवानों को काफी राहत मिलने वाली है।

जी हाँ आपको बता दें कि सोमवार को गृह मंत्रालय ने इस संबंध में निर्देश जारी कर दिया। यह निर्देश दिल्ली हाई कोर्ट के जनवरी के उस आदेश को नज़र में रखते हुए जारी किया गया है जिसमें उसने अलग अर्धसैनिक बलों में अलग रिटायरमेंट की आयु वाली नीति को भेदभाव से भरा और असंवैधानिक कहा था। इसके बाद सभी अर्धसैनिक बलों से कहा गया है कि वह कोर्ट के आदेशों और नियमों में किए गए बदलावों का पालन करें।

गृह मंत्रालय की तरफ से यह आदेश जारी किया गया है कि अलग-अलग अर्धसैनिक बलों के जिस तरह की विसंगति फैली हुई है उसे खत्म करना ज़रुरी था इसलिए उसे खत्म किया गया है। सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी और एसएसबी इन चारों सेनाओं में कॉन्सटेबल से लेकर एसएसपी स्तर तक के अधिकारी की रिटायरमेंट की उम्र 60 की बजाय 57 साल थी जबकि इन्हीं सेनाओं के डीआईजी से लेकर डीजी की रिटायरमेंट उम्र 60 साल थी जिसमें अब बदलाव कर सभी की रिटायरमेंट उम्र 60 साल ही कर दी गई है।

गृह मंत्रालय ने आगे अपने आदेश में यह भी कहा है कि जो लोग कोर्ट के आदेश और सोमवार के बीच में रिटायर हुए है उनके पास अब दो रास्ते है पहला तो यह कि वह पेंशन समेत सभी बाकी लाभ वापस करके सेवा में शामिल हो सकते हैं या फिर वह 60 साल की आयु पूरी होने पर पेंशन समेत बाकी के सभी लाभ प्राप्त कर सकते हैं। और वह कर्मचारी जो 60 साल की आयु से पहले ही रिटायर हो गए थे उन्हें रिटायर नहीं माना जाएगा बल्कि वह 60 साल तक सेवा कर सकेंगे।

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BRIJESH SINGH
the authorBRIJESH SINGH