लोकसभा चुनाव 2019 के चुनाव प्रचार के दौरान अचार सहिंता का उलंघन करने की वजह से बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमों और उत्तत प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को चुनाव आयोग की तरफ से बड़ा झटका लगा है। चुनाव प्रचार के दौरान धर्म के आधार पर वोट मांगने पर सुप्रीम कोर्ट ने कार्यवाही कर योगी आदित्यनाथ और मायावती को अब प्रचार करने से रोक लगा दी है।
चुनाव आयोग की ये रोक 16 अप्रैल से शुरू होगी। जो कि योगी आदित्यनाथ के लिए 72 घंटे और मायावती के लिए 48 घंटे तक लागू रहेगी। इस दौरान योगी आदित्यनाथ और मायावती ना ही कोई रैली को संबोधित कर पाएंगे, ना ही सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर पाएंगे और ना ही किसी को इंटरव्यू दे पाएंगे। चुनाव आयोग का एक्शन 16 अप्रैल सुबह 6 बजे शुरू होगा।
चुनाव आयोग के फैसले से साफ है कि योगी आदित्यनाथ 16, 17 और 18 अप्रैल को कोई प्रचार नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा मायावती 16 और 17 अप्रैल को कोई चुनाव प्रचार नहीं कर पाएंगी।