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कुलभूषण जाधव केस: इंटरनेशनल कोर्ट में सुनवाई जारी, हरीश साल्वे ने रखा भारत का पक्ष

 

3 मार्च 2016 को भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव को पाकिस्तानी सेना ने भारतीय खुफिया एजेंसी ‘रॉ’ के एजेंट के रूप में बलूचिस्तान से गिरफ्तार किया था। पाक की सैन्य अदालत ने जाधव पर बलूचिस्तान और कराची में विद्रोह भड़काने के आरोप लगते हुए फांसी की सजा सुनाई थी जिसका भारत ने विरोध करते हुए कहा था कि अगर फैंसी हुई तो इसे सुनियोजित हत्या माना जाएगा। आपको बता दें आईसीजे की 10 सदस्यीय पीठ ने 18 मई 2017 में पाकिस्तान को न्यायिक निर्णय आने तक जाधव को सजा देने से रोक दिया था।

सोमवार 18 फरवरी को नीदरलैंड के ह्वेग स्थित इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ़ जस्टिस (ICJ) में कुलभूषण जाधव पर सुनवाई शुरू हुई भारत से हरीश साल्वे ने जाधव का पक्ष रखा। उन्होंने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ़ जस्टिस के सामने पाकिस्तान की करतूतों का चिठा खोला। उन्होंने बताया कि किस तरह भारत को पाकिस्तान ने जाधव के ऊपर अपना पक्ष रखने का मौका नहीं दिया। उन्होंने कहा पाक ने विएना संजोते का उलघन किया है, उसने इस मामले में झूठ कहा है। उन्होंने ये भी कहा कि पाक के पास जाधव मामले में कोई तथ्य नहीं है।

हरीश साल्वे ने रखी ये बातें:-

  • उन्होंने बताया कि भारत ने जाधव को कॉन्सुलर मदद देने के लिए 30 मार्च 2016 को पाकिस्तान को याद दिलाया लेकिन पाकिस्तान से कोई जवाब नहीं मिला। पाकिस्तान को इस दौरान 13 रिमांडर भेजे गए। जाधव की आतंकवादी गतिविधियों की संलिप्तता है इसका कोई प्रामाणित सबूत पाकिस्तान के पास नहीं है। यहां तक कि जाधव के खिलाफ पाकिस्तान के जिस कोर्ट में कथित सुनवाई हुई उसका कोई ब्योरा नहीं है
  • जाधव को बिना कॉन्सुलर मदद के लगातार कस्टडी में रखा गया, इसलिए इसे अवैध घोषित किया जाना चाहिए। इसमें कोई संदेह नहीं है कि पाकिस्तान जाधव का इस्तेमाल दुनिया में भारत के खिलाफ अपना प्रोपगैंडा चलाने के लिए कर रहा है।
  • पाकिस्तान तीन सालों तक जाधव को शारीरिक रूप से प्रताड़ित और परेशान किया और उनसे जबरन अपराध कबूल करवाया। यही नहीं पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ प्रोपगैंडा फैलाने लिए आईसीजे के मंच का इस्तेमाल किया।
  • साल्वे ने कहा कि जाधव को ईरान से अगवा कर पाकिस्तान लाया गया और इसके सबूत भारत के पास हैं। जाधव को कॉन्सुलर मदद मुहैया कराने के लिए अलग-अलग समय पर पाकिस्तान को 13 रिमांडर भेजे गए लेकिन इस पर उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी।
  • साल्वे ने कहा कि इस मामले में पाकिस्तान के पास कोई ठोस सबूत नहीं हैं। जाधव मामले में पाकिस्तान का केस तथ्यों पर नहीं बल्कि कही-सुनी बातों पर आधारित है।
  • भारतीय पक्ष की दलीलों को पेश करते हुए वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे ने कहा कि पाकिस्तान ने जाधव केस में वियना संधि का उल्लंघन किया और उन्हें कॉन्सुलर मदद नहीं पहुंचने दी। इस मामले में वह लगातार दुष्प्रचार कर रहा है। उसने जाधव को उनके अधिकारों से वंचित किया।

कल पाकिस्तान कुलभूषण जाधव के मामले में इन्तेर्नातोनल कोर्ट ऑफ़ जस्टिस के सामने अपना पक्ष रखेगा

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Prarthana Srivastava