BusinessNationalTop News

साल खत्म होने से पहले निपटा लें ये जरुरी काम, नहीं तो भुगतान पड़ सकता हैं जुर्माना

साल 2018 खत्म होने वाला हैं। लोग अब नए साल की शुरुआत में लग गए हैं। इस सब ख़ुशी के बीच कहीं आप वित्तीय संबधी जरुरी काम करना भूल तो नहीं गए हैं। अगर नहीं किया है तो अब देर मत कीजिए। अगर अपने टाइम से काम नहीं किया, तो हो सकता हैं आपको इसका खामियाजा आपको नए साल में भुगतना पड़ सकता है। हम आपको उन कुछ काम के बारे में बता रहे हैं।

आयकर रिटर्न नहीं भरें तो जल्दी करें – जो करदाता तय तारीख के बाद अपने रिटर्न भरेंगे, उन्हें ज्यादा जुर्माना चुकाना होगा। 31 दिसंबर तक देरी से आईटीआर भरने के लिए 5,000 रुपए का दंड लगता है। लेकिन 1 जनवरी 2019 से 31 मार्च 2019 के दौरान यह पेनाल्टी 10,000 रुपए हो जाएगा।

डेबिट-क्रेडिट कार्ड ब्लॉक होने से रोके – सभी बैंकों को अपने मैग्स्ट्रिप (मैग्नेटिक स्ट्रिव यानी काली पट्टी) वाले डेबिट और क्रेडिट कार्ड को ईएमवी आधारित चिप कार्ड में 31 दिसंबर 2018 तक बदलना है। 31 तारीख के बाद सभी मैग्स्ट्रिप कार्ड्स को ब्लॉक कर दिया जाएगा।

सीटीएस चेक – पुरानी चेक बुक बदलने को लेकर तीन महीने पहले से ही आरबीआई ने बैंकों को निर्देश दिया था और अंतिम तारीख 31 दिसंबर तय की थी। ऐसे में अगर आपके पास अभी भी पुरानी चेक बुक है तो सीटीएस-2010 चेकबुक के लिए आवेदन कर दें।

नेट बैंकिंग में न आए दिक्कत – अगर आप भारतीय स्टेट बैंक के ग्राहक हैं और 31 दिसंबर से पहले अपना मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड करा लें। ऐसा नहीं करने से आप 1 जनवरी, 2019 से नेट बैंकिंग सेवाओं को रोक दिया जायेगा।

सालाना जीएसटी रिटर्न भरने से राहत – जहां कई वित्तीय कामों को पूरा करने के लिए अंतिम तिथि 31 दिसंबर, 2018 है। वहीं सरकार ने सालाना जीएसटी रिटर्न भरने की तारीख बढ़ा दी है,जो बढ़ाकर 31 मार्च कर दी है।

=>
=>
loading...