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अस्थाना रिश्वत मामले में बिचौलिए को जमानत

 नई दिल्ली, 18 दिसम्बर (आईएएनएस)| दिल्ली की एक अदालत ने मंगलवार को केंद्रीय जांच ब्यूरो(सीबीआई) के विशेष निदेशक राकेश अस्थाना से जुड़े भ्रष्टाचार के एक मामले में कथित बिचौलिये मनोज प्रसाद को जमानत दे दी।

 सीबीआई के विशेष न्यायाधीश संतोष स्नेही मान ने पाया की प्रसाद को सलाखों के पीछे रखने का कोई मतलब नहीं है और उसे जमानत दे दी।

प्रसाद को समान राशि की दो जमानत के साथ एक लाख रुपये के निजी मुचलके पर जमानत देते हुए अदालत ने उसे बिना इजाजत देश न छोड़ने और प्रत्येक सोमवार को सीबीआई के समक्ष पेश होने का निर्देश दिया।

सीबीआई ने 15 अक्टूबर को अस्थाना के विरुद्ध एक मामला दर्ज किया था। यह मामला मांस कारोबारी मोईन कुरैशी के खिलाफ कथित रूप से मामला कमजोर करने के लिए सना सतीश बाबू से दो करोड़ रुपये बतौर रिश्वत लेने के लिए दर्ज किया गया था। इस राशि को दो बिचौलियों -मनोज प्रसाद और सोमेश प्रसाद- के जरिए दिया गया था।

मनोज प्रसाद को 17 अक्टूबर को गिरफ्तार किया गया था।

रॉ से सेवानिवृत्त प्रसाद के पिता दिनेश्वर प्रसाद ने कहा था कि प्रसाद को फर्जी तरीके से मामले में फंसाया गया है।

उसके पिता ने एक टीवी चैनल से कहा था, “मनोज ने कभी भी अस्थाना से बात नहीं की है और न ही मुलाकात की है। यह पूरा मामला काफी मनगढ़ंत लगता है।”

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