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बड़ी राहत : अब चेकबुक, ATM  लिमिट से ज्यादा बार पैसे निकलने पर नहीं लगेगा GST

अगर आप भी ATM का ज्यादा यूज़ करते हैं तो आपके लिए एक बड़ी रहत। अब ATM से लिमिट से ज्यादा बार निकल सकेंगे पैसे साथ ही अब नही लगेगा GST। इसके अलावा बैंकों द्वारा ग्राहकों को दी जा रही मुफ्त सेवाएं जैसे एटीएम, चेक बुक या स्टेटमेंट इत्यादि पर जीएसटी नहीं लगेगा।

सिर्फ इन चीजों पर लगेगा GST
ग्राहकों को प्रति माह बैंकों द्वारा जो 3-5 एटीएम निकासी मुफ्त दिए जाते हैं, उनपर अब किसी भी प्रकार का जीएसटी नहीं लगाया जाएगा। लेकिन इस मुफ्त निकासी से अलग होने वाली निकासी टैक्स के दायरे में रहेगी। इसी तरह ग्राहकों को बैंक से मिलने वाली फ्री चेकबुक या फ्री बैलेंस स्टेटमेंट पर जीएसटी नहीं लगेगा। लेकिन फ्री सुविधा से इतर बैंक चार्ज देते हुए चेकबुक और स्टेटमेंट प्राप्त करने पर जीएसटी देय होगा।

  1. क्रेडिट कार्ड पेमेंट पर लगेगा GST

 

अगर आप क्रेडिट कार्ड बिल का लेट भुगतान कर रहे है तो अब आपके लिए पहले के मुकाबले ज्यादा महंगा पड़ेगा। क्योंकि केंद्र सरकार ने साफ कर दिया है कि बिल समय पर न भरने के बाद लगने वाली लेट फीस पर आपको जीएसटी देना होगा। साथ ही मुफ्त सेवा के अतिरिक्त दी जाने वाली सभी सेवाओं पर जीएसटी लगाया जाएगा।

आपको बता दें कि बैंकिंग सुविधा पर जीएसटी में यह विवाद तब सामने आया जब वित्त मंत्रालय के दो विभाग डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज और डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू का मुफ्त सेवाओं पर जीएसटी लगाए जाने को लेकर अलग-अलग मत पक्ष रखा गया। जिसके बाद सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेज और कस्टम ने FAQ जारी कर इस बात साफ कर दिया है।

 

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