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नई भर्ती नीति, सरकारी नौकरियां में अब महिलाओं को भी मिलेगा इतने प्रतिशत रिजर्वेशन

सरकारी  नौकरी में महिलाओं के लिए रिजर्वेशन को लेकर पुरानी भर्ती नीति को रद्द करते हुए नई नीति तैयार की गई है। इसके संबंध में त्रिपुरा सरकार ने शनिवार 19 मई को घोषणा की। राज्य सरकार ने कहा कि ये कदम नौकरी में सभी को समान अवसर देने के इरादे से उठाया गया है. मीडिया को जानकारी देते हुए बताया गया कि पुलिस भर्ती में भी महिलाओं के लिए रिजर्वेशन तय किया गया है।  अब पुलिस में सभी पदों पर महिलाओं के लिए दस प्रतिशत का आरक्षण रहेगा।


त्रिपुरा की बीजेपी सरकार में शिक्षा एवं कानून मंत्री रतन लाल नाथ ने इस संबंध में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया, ‘हमने पुरानी भर्ती नीति को रद्द करते हुए नई नीति जारी की है। ये कदम सरकारी भर्तियों में पारदर्शिता और निष्पक्षता को बढ़ावा देने के लिए उठाया गया है। नियुक्ति में किसी भी तरह का पक्षपात नहीं होना चाहिए और योग्य उम्मीदवार को ही प्रशासन का हिस्सा बनने का मौका मिलना चाहिए। नई नीति को बनाते वक्त भी इसी विचार पर हमारा ज्यादा जोर था, जिसके चलते हमारी सरकार ने पारदर्शिता को बढ़ाने वाली नई भर्ती नीति को अपनाने का फैसला किया।

अब से गृहमंत्रालय के अंतर्गत आने वाले पुलिस विभाग में महिलाओं के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण रहेगा. आज तक पुलिस भर्ती में कभी भी महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था नहीं थी, लेकिन राज्य की मौजूदा बीजेपी सरकार इसके लिए कदम उठाया और महिालओं के लिए आरक्षण प्रतिशत तय किया।

एएनआई की खबर के मुताबिक, कैबिनेट की बैठक जिसमें आरक्षण को लेकर ये फैसले लिए गए, उसकी अध्यक्षता खुद सीएम बिप्लव देब ने की थी. सीएम पद के साथ ही देब के पास राज्य के गृहमंत्रालय का भी प्रभार है।

शिक्षा एवं कानून मंत्री ने आगे बताया कि ‘सी’ और ‘डी’ ग्रेड के पदों पर नियुक्ति के लिए अलग संस्थान बनाई जाएगी। साथ ही त्रिपुरा पब्लिक सर्विस कमिशन को और मजबूत किया जाएगा, ताकि योग्य उम्मीदवारों को सरकारी नौकरी करने का मौका मिल सके।

इसके साथ ही राज्य की बीजेपी सरकार ने न्यायिक अधिकारियों के वेतन में बढ़ोतरी करने का भी निर्णय लिया है।

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