सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्रियों को सरकारी बंगला खाली करने के आदेश दिये थे, लेकिन अभी तक किसी ने भी बंगला खाली नहीं किया है। इसके बाद अब उत्तर प्रदेश के राज्य संपत्ति विभाग ने नोटिस भेजकर सभी पूर्व मुख्यमंत्रियों को 15 दिनों में बंगला खाली करने के आदेश दिये हैं।
राज्य संपत्ति विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि नोटिस जारी किए जा रहे हैं और सभी पूर्व मुख्यमंत्रियों को ये पहुंच जाएंगे। इस समय 6 पूर्व मुख्यमंत्रियों नारायण दत्त तिवारी, मुलायम सिंह यादव, कल्याण सिंह, मायावती, राजनाथ सिंह और अखिलेश यादव के पास सरकारी बंगले हैं जो वीवीआईपी जोन में पड़ते हैं।
उच्चतम न्यायालय ने इस महीने की शुरूआत में कहा था कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री सरकारी बंगले में नहीं रह सकते। शीर्ष अदालत ने कहा कि अगर किसी मुख्यमंत्री का कार्यकाल समाप्त होता है तो वह आम आदमी की ही तरह है। अदालत ने लोक प्रहरी नामक एनजीओ की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान ये फैसला सुनाया था। याचिका में उत्तर प्रदेश मंत्री (वेतन भत्ते एवं अन्य प्रावधान) कानून 1981 में अखिलेश यादव की सरकार की ओर से किए गए संशोधनों को चुनौती दी गई थी।