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मोदी कैबिनेट का बड़ा फैसला, 12 साल से कम उम्र की बच्चियों से रेप पर मिलेगी सजा-ए-मौत

 

नई दिल्ली। कठुआ में मासूम नाबालिग बच्ची से रेप और हत्या के बाद देशभर में विरोध का माहौल है। सूरत में 11 साल की बच्ची के साथ रेप और हत्या की गई। आज इंदौर से खबर आई कि रिश्तेदार ने ही 8 महीने की बच्ची के साथ रेप किया और हत्या कर दी। इसके अलावा भी देशभर से नाबालिगों के साथ रेप की घटनाओं की ख़बरों से अखबार पटे पड़े हैं।

इस बीच शनिवार को केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए 2.30 घंटे चली कैबिनेट बैठक में फैसला लिया कि नाबालिग से रेप के दोषी को फांसी की सजा दी जाएगी। इस बैैठक में ‘प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस’ यानी पॉक्सो एक्ट में संशोधन को हरी झंडी दी गई।

इस संशोधन केे तहत देश में 12 साल या उससे कम उम्र की बच्चियों के साथ रेप के दोषियों को मौत की सजा दी जा सकेगी। पॉक्सो कानून के फ‍िलहाल प्रावधानों के अनुसार इस जघन्य अपराध के लिए अधिकतम सजा उम्रकैद ह। वहीं, न्यूनतम सजा 7 साल की जेल है।

बता दें कि दिसंबर 2012 के निर्भया मामले के बाद कानूनों में संशोधन किए गए। इसमें बलात्कार के बाद महिला की मौत हो जाने या उसके मृतप्राय होने के मामले में एक अध्यादेश के माध्यम से मौत की सजा का प्रावधान शामिल किया गया जो बाद में आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम बन गया।

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BRIJESH SINGH
the authorBRIJESH SINGH