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दाऊद की संपत्तियों का जब्त होना तय, सुप्रीम कोर्ट ने दिया आदेश

सुप्रीम कोर्ट ने भारत के मोस्ट वांटेड अंडर्वर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम की मां अमीना बी और हसीना पारकर की याचिका को खारिज करते हुए दाउद की सम्पतित को जब्त करने का आदेश दे दिया है।

दाऊद के भारत से भागने के बाद उसकी संपत्तियों पर उसकी मां और बहन का ही कब्जा रहा है। इससे पहले 1998 में SFEMA ऐक्ट के तहत ट्रिब्यूनल ने दाऊद की संपत्तियों को जब्त करने का आदेश दिया था। शुक्रवार को जस्टिस आरके अग्रवाल की बेंच ने हसीना पारकर और अमीना बी की याचिका को खारिज किया।

ट्रिब्यूनल के इस आदेश को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी, लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट ने भी ट्रिब्यूनल के फैसले को बरकरार रखा था। अब सुप्रीम कोर्ट द्वारा हसीना पारकर और अमीना बी की याचिका को खारिज किए जाने के बाद दाऊद की संपत्तियों का जब्त होना तय हो गया है।

पुलिस के रिकॉर्ड के मुताबिक, हसीना पारकर अपने भाई की 54 बेनामी प्रॉपर्टी की देखरेख करती थीं। नागपाड़ा में 6 होटल, पीर खान रोड में गुड लक लॉज आदि शामिल हैं। हसीना पारकर के खिलाफ 88 केस ​रजिस्टर थे, लेकिन बताया जाता है कि वह अपने जीवन में सिर्फ एक बार ही कोर्ट गई थी।

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, हसीना पांच हजार करोड़ रुपए की संपत्ति की मालकिन थी. वह मुंबई से ही विदेश में बैठे अपने भाई दाऊद इब्राहिम का अवैध बिजनेस देखती थीं। 6 जुलाई 2014 को हसीना की मौत हो गई थी। उसकी अंतिम यात्रा में 5 हजार से ज्यादा लोग शामिल हुए थे।

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Vineet Bajpai
the authorVineet Bajpai
Senior Reporter & Copy Editor