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हवाई सफर करने वालों के लिए काम की खबर, अगर ऐसा हुआ तो मिलेगा 20 हजार का हर्जाना

नई दिल्ली। हवाई सफर करने वाले यात्रियों के लिए हम काम की खबर लेकर आए हैं। अगर अब आपकी फ्लाइट कैंसिल हो जाती है तो एयरलाइन कंपनी आपको 20,000 रुपये तक का हर्जाना देगी। इतना ही इन्ही फ्लाइट लेट होने की दशा में भी आप एयरलाइन कंपनी से 20 हजार रु के हर्जाने की मांग कर सकते हैं।

डीजीसीए द्वारा प्रस्तावित चार्टर के मुताबिक अगर अगर किसी पैसेंजर को टिकट होने के बावजूद प्लेन में सवार होने नहीं दिया जाता है तो एयरलाइन को उसे 5,000 रुपए का मुआवजा देना होगा। आपको बता दें कि कई बार फ्लाइट ओवरबुक होने पर पैसेंजर को बोर्डिंग की इजाजत नहीं दी जाती, जिसके कारण यात्रियों को परेशान होना पड़ता है।

डीडीसीए ने पहली बार उन यात्रियों के लिए 20,000 के मुआवजे का प्रबंध किया है, जो विमान में देरी के कारण अपनी यात्रा नहीं कर पाते हैं। वहीं इसी तरह का मुआवजा उस सूरत में भी यात्रियों को दिया जाएगा जब किसी विमान कंपनी की फ्लाइट कैंसिल होगी। वहीं अगर आपकी फ्लाइट आपकी बोर्डिंग के बाद अगले 120 मिनट तर उड़ान नहीं भरती है तो आप प्लेन से उतर सकते हैं साथ ही साथ मुआवजे की मांग कर सकते हैं।

गौरतलब है की हाल ही में फेडरेशन ऑफ इंडियन एयरलाइंस और दूसरे एयरलाइंस ने उस प्रपोजल पर भी ऐतराज किया है, जिसमें फ्लाइट रद्द होने से 24 घंटे पहले बताने या टिकट का पूरा पैसा वापस देने का प्रपोजल दिया गया है।

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BRIJESH SINGH
the authorBRIJESH SINGH