नई दिल्ली। व्हाट्सएप पर कोई भी न्यूज़ आती है, तो हम उस पर आंख बंद करके भरोसा कर लेते है। सोशल मीडिया पर हर कोई दिन भर एक्टिव रहता है, कुछ ना कुछ सोशल मीडिया पर वायरल होता रहता है, लेकिन कुछ मैसेज होते हैं, जिन्हें हम शेयर करते रहते हैं लेकिन वो होते फेक हैं। अगर फेक न्यूज़ के लिए आपको सजा हो जाए तो आप मैसेज भी सोच समझकर करेगें। ऐसा ही एक कानून आ गया है, जिसमे फेक न्यूज़ भेजने वाले को तीन साल की जेल या फिर 1 करोड़ रुपये जुर्माना देना होगा। यह कानून यूएई में आया है।
पुलिस ने भी चेतावनी दी है उन व्हाट्सएप यूजर्स को जो ग्रुप या फिर सिंगल चैट में फेक मेसेज शेयर करते हैं, जैसे व्हाट्सऐप्प जो कि ट्रेडमार्क और कुछ नामी वेबसाइट की नक़ल करते हैं, जैसे यूजर्स नेम, आईडी, पासवर्ड,क्रेडिट कार्ड नंबर, ऐसे कृत्यों से यूजर्स को बचना चाहिए और पुलिस के पास इनकी रिपोर्ट करनी चाहिए, जिससे अपराधी को पकड़ा जा सके।
पुलिस ने बताया, अमन सेवा से प्राप्त जानकारी के माध्यम से वे टेलीफोन धोखाधड़ी के कार्यों को ट्रैक करने में सक्षम होते हैं, जहां धोखाधड़ी करने वाला व्यक्ति पीड़ितों के व्हाट्सऐप्प खातों को चोरी करने में सक्षम होते हैं, फिर वे एसएमएस के माध्यम से कोड का पता लगाते हैं और अन्य संदिग्धों के साथ लोगों के साथ धोखाधड़ी करते हैं और उन्हें कहते हैं की वह पुरस्कार जीत गए हैं।
पुलिस ने व्हाट्सऐप्प यूजर्स को चेतावनी दी, की व्हाट्सऐप्प पर किसी भी लिंक पर क्लिक न करें, जब तक की आप भेजने वाले के मेसेज से उसकी पहचान ना कर सकें।
उन्होंने कहा की, इस प्रकार की धोखाधड़ी अमीरात में अत्यधिक की जा रही है, लेकिन प्रशासन साइबर अपराध करने के लिए सभी अवैध तरीके की निगरानी कर रहे हैं। जिसमें विशिष्ट कंपनियों और संस्थानों के नकली नौकरियों के विज्ञापन शामिल हैं, जो पैसे चोरी करने के लिए हैं।
इस तरह के कृत्यों को करने से एक से तीन साल के जेल की सजा अपराधी को हो सकती है और 250,000 से 1 मिलियन का जुर्माना पड़ सकता है।