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महाराष्ट्र, ˜यम्बकेश्वर मंदिर ट्रस्ट को सर्वोच्च न्यायालय का नोटिस

नई दिल्ली, 19 जून (आईएएनएस)| सर्वोच्च न्यायालय ने महाराष्ट्र के ऐतिहासिक यम्बकेश्वर शिव मंदिर के न्यासी मंडल में महिलाओं के लिए दो सीटें आरक्षित करने के साथ आम जनता के लिए न्यासियों की संख्या बढ़ाकर छह करने की मांग करने वाली याचिका पर महाराष्ट्र और यम्बकेश्वर संस्थान ट्रस्ट से जवाब मांगा है।

न्यायमूर्ति एस. अब्दुल नजीर और न्यायमूर्ति इंदु मल्होत्रा की अवकाश पीठ ने सोमवार को राज्य और ट्रस्ट के साथ ही राज्य के धर्मादा आयुक्त और यम्बकेश्वर नगर परिषद को नोटिस जारी किया था और याचिका पर उनसे जवाब मांगा था। अदालत ने मामले की सुनवाई जुलाई के लिए सूचीबद्ध कर दी है।

यह याचिका मंदिर के न्यासियों में से एक ललिता संदीप शिंदे ने दायर की थी और आम नागरिक न्यासियों की संख्या चार से बढ़ाकर छह करने की मांग की थी, ताकि ट्रस्ट के प्रशासन में जनता की भागीदारी बढ़ाई जा सके।

वर्तमान में ट्रस्ट में आम जनता की तरफ से चार सदस्य, जिला न्यायाधीश और नगर परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा नामित दो पदेन सदस्य, और एक-एक सदस्य तुंगारों, पुरोहितों, पुजारियों की तरफ से शामिल हैं।

याचिका दाखिल करने वाले वकील आनंद मिश्रा ने कहा कि ट्रस्ट में आम जनता के लोग कम संख्या में हैं और जिला न्यायाधीश के प्रतिनिधि आम जीवन से जुड़े नहीं हैं।

यम्बकेश्वर नासिक जिले में यम्बक कस्बे में स्थित प्राचीन हिंदू मंदिर है। यह भगवान शिव का मंदिर है और 12 ज्योतिर्लिगों में से एक है।

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