Regional

इस राज्य में बाइक्स पर अब नहीं बैठ पाएगी दूसरी सवारी, सरकार हटाने जा रही बैक सीट

बेंगलुरु। सड़क दुर्घटना में हर साल हज़ारों लोग अपनी जान गंवा रहे हैं। सरकार समय-समय पर अभियान चलाकर दोपहिया वाहन चालकों को हेलमेट पहनने के लिए जागरूक भी करती है लेकिन लोग हैं कि सुनने को तैयार नहीं। इतना ही नहीं कई बार तो यहां तक देखा गया है कि लोग एक ही बाइक पर अपनी पूरी फैमिली को बैठा लेते हैं, लेकिन अब कर्नाटक सरकार ने इस पर रोक लगाने का नया तरीका निकाला है।

खबरों के अनुसार राज्य सरकार 100 सीसी से कम के इंजन वाली बाइक्स में पीछे की सीट हटाने की तैयारी में है। सरकार 100 सीसी से कम ताकत वाले इंजन की बाइक बनाने वाली कंपनियों से बात करेगी कि वो बाइक या स्कूटर में पीछे की सीट नहीं लगाएं।

एक अंग्रेजी अखबार के अनुसार इस बाबत राज्य के ट्रांसपोर्ट मंत्रालय द्वारा एक नोटिस 16 अक्टूबर को ही जारी किया जा चुका है जिसमें राज्य के मोटर व्हीकल एक्ट 1989 का जिक्र है। इस नियम के अनुसार 100 सीसी से कम इंजन वाली बाइक्स में पिलियन यानी पीछे की सीट ना लगाई जाए।

हालांकि, नियम के कारण राज्य सरकार बाइक बनाने वाली कंपनियों को अब तक एक सर्टिफिकेट जारी करती थी जिसके माध्यम से वो पीछे सीट लगी बाइक्स राज्य में बेच पाती थीं, लेकिन हाल ही में कर्नाटका हाईकोर्ट ने इस पर ध्यान दिया जब वो एक मोटर एक्सिडेंट इंश्योरेंस के केस की सुनवाई कर रही थी। इसके बाद राज्य सरकार ने संज्ञान लेते हुए नोटिस जारी किया है।

=>
=>
loading...
BRIJESH SINGH
the authorBRIJESH SINGH