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गोरखपुर के 36 मासूम बच्चों की मौत पर आज हाईकोर्ट में सुनवाई

बीआरडी मेडिकल कॉलेज, गोरखपुर , ऑक्सीजन सप्लाई , हाईकोर्ट , इलाहाबाद हाईकोर्ट, सिद्धार्थनाथ सिंह, यूपी सीएम, आदित्यनाथ योगी,

लखनऊ। गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज में लापरवाही के चलते बच्चों की हुई मौत के मामले में शुक्रवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। अस्पताल में हुई इस लापरवाही की न्यायिक जांच की मांग को लेकर दाखिल जनहित याचिका पर सुनवाई हो रही है।बीआरडी मेडिकल कॉलेज, गोरखपुर , ऑक्सीजन सप्लाई , हाईकोर्ट , इलाहाबाद हाईकोर्ट, सिद्धार्थनाथ सिंह, यूपी सीएम, आदित्यनाथ योगी,सामाजिक कार्यकर्ता कमलेश सिंह और हाईकोर्ट की वकील सुनीता शर्मा ने याचिका दाखिल की है। मुख्यमंत्री द्वारा डीएम राजीव रौतेला की अगुवाई में गठित जांच कमेटी की रिपोर्ट में ऑक्सीजन सप्लाई बाधित होने की बात स्वीकारी गई है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की आपूर्ति बाधित हुई थी।

कॉलेज के प्रिंसिपल राजीव मिश्र, ऑक्सीजन सप्लाई यूनिट के हेड डॉ सतीश समेत आधा दर्जन लोगों को दोषी पाया गया है। 9 अगस्त को सीएम के दौरे के दौरान डॉ सतीश और प्रिंसिपल ने उनके सामने ऑक्सीजन की समस्या का जिक्र भी नहीं किया और न ही कोई जानकारी दी। इतना ही नहीं संकट गहराने की स्थिति के बावजूद दोनों छुट्टी पर चले गए।

रिपोर्ट के अनुसार मेडिकल कॉलेज का लेखा विभाग सुर उसके कर्मचारी भी इस लापरवाही में बराबर के जिम्मेदार हैं। शासन से मिले बजट के बारे में प्रिंसिपल को लेखा विभाग ने जानकारी नहीं दी। इसके साथ ही बार-बार आग्रह के बावजूद अवशेष बिलों का भुगतान नहीं किया गया। इसके लिए उदय प्रताप शर्मा, संजय कुमार त्रिपाठी, सुधीर कुमार पाण्डेय प्रथम दृष्टया दोषी पाए गए हैं।

आपको बता दें बीआरडी मेडिकल में 10 अगस्त से 12 अगस्त के बीच 48 घंटे के भीतर 36 की मासूमों की मौत हो गई थी। मौत के बाद यूपी सरकार के स्वास्थय मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह और चिकित्सा शिक्षा मंत्री आशुतोष टंडन ने कहा था कि मौत की वजह ऑक्सीजन सप्लाई का रुकना नहीं है।

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Sudha Pal
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