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यूपी के सरकारी कर्मियों के पीआईएल पर नीति बनाने के निर्देश

उप्र सरकारी सेवक आचरण नियमावली, यूपी के सरकारी कर्मियों के पीआईएल पर नीति बनाने के निर्देश, आईपीएस अफसर अमिताभ ठाकुर की आरटीआईamitabh-thakur

कार्मिक विभाग ने उप्र सरकारी सेवक आचरण नियमावली का दिया हवाला

लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार सरकारी सेवकों द्वारा पीआईएल दायर करने के सम्बन्ध में नीति बना रही है। यह तथ्य आईपीएस अफसर अमिताभ ठाकुर को राजेश प्रताप सिंह, अनुभाग अधिकारी, नियुक्ति अनुभाग-5 द्वारा की गयी सूचना से सामने आया है।

उप्र सरकारी सेवक आचरण नियमावली, यूपी के सरकारी कर्मियों के पीआईएल पर नीति बनाने के निर्देश, आईपीएस अफसर अमिताभ ठाकुर की आरटीआई
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सूचना के अनुसार अमिताभ द्वारा दायर एक पीआईएल में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को अपने कर्मियों द्वारा पीआईएल करने के सम्बन्ध में स्पष्ट नीति बनाने के निर्देश दिए।

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नियुक्ति विभाग ने इस पर कार्मिक विभाग से टिप्पणी प्राप्त की जिसने उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक आचरण नियमावली के नियम 7, 27 व 27ए का हवाला देते हुए उत्तर प्रदेश के सरकारी कर्मी द्वारा पीआईएल दायर किये जाने को अनुचित बताया।

आईएएस तथा आईपीएस अफसरों के लिए केंद्र सरकार से मंतव्य प्राप्त करने की सलाह दी। पत्रावली के अनुसार 27 अप्रैल 2017 को प्रमुख सचिव नियुक्ति कामरान रिज़वी ने आईएएस अफसर विजय शंकर पाण्डेय के मामले का उल्लेख करते हुए टिप्पणी मांगी जो अभी प्रतीक्षित है।

 

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