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टीबी कंट्रोल योजना का उठाना है फायदा, तो देना होगा आधार नंबर

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टीबी मरीजों को योजना के लिए अनिवार्य हुआ आधार नंबर

लखनऊ। टीबी के मरीज केंद्र सरकार की योजना के तहत मिलने वाला फायदा अब तभी उठा सकते हैं जब वो अपना नंबर देंगे। इस संबंध में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है जिसके मुताबिक जिन लोगों के पास आधार कार्ड नहीं है, उन्हें 31 अगस्त तक पंजीकरण कराना होगा।टीबी कंट्रोल योजना, आधार नंबर, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन , विश्व स्वास्थ्य संगठनस्वास्थ्य मंत्रालय उन लोगों को आधार नामांकन सुविधा प्रदान करेगा जिनके पास आधार नंबर नहीं है। अगर किसी तालुका या तहसील में आधार पंजीकरण केंद्र नहीं है तो राज्य सरकार का विभाग यूआईडीएआई के साथ मिलकर उपयुक्त स्थान पर पंजीकरण सुविधा दिलवाएगा।

आधार कार्ड बनकर आने तक पंजीकरण की रसीद या फिर मतदाता पहचान पत्र, पैन कार्ड, राशन कार्ड या सरकार द्वारा जारी अन्य दस्तावेज और बैंक पासबुक के आधार पर भी आरएनटीसीपी के तहत वित्तीय मदद ली जा सकेगी।

ये अधिसूचना आधिकारिक गजट में प्रकाशित होने की तिथि से असम, मेघालय और जम्मू और कश्मीर को छोड़कर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में प्रभावी हो जाएगी। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत संशोधित राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम (आरएनटीसीपी) का उद्देश्य टीबी का शीघ्र निदान करना और जागरूकता फैलाना है।

भारत में टीबी के मरीज

विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ) ने हाल ही में कहा था कि भारत में टीबी की महामारी पहले के मुकाबले बढ़ी है और भारत उन 6 देशो में है जहां 2015 में टीबी की बीमारी के 60% केस दर्ज किए गए हैं। रिपोर्ट के अनुसार, भारत में 2015 में टीबी का प्रसार 1,00,000 लोगों की जनसंख्या में 217 था। सरकार ने 2030 तक इस तरह की मौतों की संख्या को 90 प्रतिशत कम करने का लक्ष्य रखा और वादा किया कि 2025 तक टीबी को समाप्त करने का पूरा प्रयास किया जाएगा।

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Sudha Pal
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