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बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में भाजपा नेताओं के खिलाफ सुनवाई टली

नई दिल्ली| सर्वोच्च न्यायालय ने बुधवार को 1992 के बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के कुछ वरिष्ठ नेताओं के खिलाफ आपराधिक साजिश के मामले में सुनवाई गुरुवार तक के लिए टाल दी। शीर्ष अदालत केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की इस याचिका पर सुनवाई कर रही है जिसमें वरिष्ठ भाजपा नेताओं पर विध्वंस में साजिश रचने से जुड़े आरोपों को दोबारा लगाए जाने का आग्रह किया गया है।

सीबीआई ने वरिष्ठ भाजपा नेता लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, केंद्रीय मंत्री उमा भारती, राजस्थान के राज्यपाल कल्याण सिंह व अन्य के खिलाफ आपराधिक षडयंत्र के आरोप को फिर से लगाने का आग्रह अपनी याचिका में किया है।

न्यायमूर्ति पिनाकी चंद्र घोष की अध्यक्षता वाली एक पीठ ने यह कहते हुए मामले की सुनवाई टाल दी कि इसकी सुनवाई दो न्यायाधीशों की पीठ करेगी जिनमें एक वह स्वयं (न्यायमूर्ति घोष) और दूसरे न्यायमूर्ति रोहिटन फाली नारीमन होंगे।

सर्वोच्च न्यायालय सीबीआई की उस याचिका पर सुनवाई कर रहा है जो मई 2010 के इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ दायर की गई है। इस फैसले में 6 दिसंबर 1992 को उत्तर प्रदेश के अयोध्या में 16वीं सदी की मस्जिद के विध्वंस में आडवाणी व अन्य पर आपराधिक षडयंत्र के आरोप को खारिज कर दिया गया था। सीबीआई की याचिका पर शीर्ष अदालत ने 31 मार्च 2015 को आडवाणी, जोशी, उमा भारती, कल्याण सिंह व अन्य को नोटिस जारी किया था।

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Dileep Kumar
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