लखनऊ | आईपीएस अफसर अमिताभ ठाकुर द्वारा पूर्व मुख्य सचिव आलोक रंजन, प्रमुख सचिव गृह देबाशीष पांडा तथा अन्य वरिष्ठ अफसरों द्वारा उनके निलंबन सम्बंधित मामले में फर्जी अभिलेख बना कर उनके खिलाफ कार्यवाही करने के आरोपों के सम्बन्ध में दायर याचिका पर इलाहाबाद हाई कोर्ट के लखनऊ बेंच ने उन्हें इसके सम्बन्ध में अभिलेख प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं |
जस्टिस आदित्य नाथ मित्तल की बेंच ने अमिताभ को एक सप्ताह में उन सभी अभिलेखों को शपथपत्र के जरिये कोर्ट के सामने प्रस्तुत करने को कहा जिसके आधार पर वे उनके निलंबन प्रकरण में बैक डेट में कार्यवाही करने और फर्जी अभिलेख बनाए जाने का आरोप लगा रहे हैं |
याचिका में अमिताभ ने कहा है कि इन अफसरों ने उच्चस्तरीय राजनैतिक दवाब में फर्जी अभिलेख बना कर दो-दो बार नियमविरुद्ध तरीके से उनका निलंबन बढ़ाया जो स्वयं गृह विभाग तथा डीजीपी कार्यालय की पत्रावलियों से स्थापित होता है |