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स्वराज इंडिया की समान चुनाव चिन्ह संबंधी याचिका खारिज

दिल्ली निर्वाचन आयोग, स्वराज इंडिया पार्टी, दिल्ली उच्च न्यायालय, योगेंद्र यादव, चुनाव चिन्ह संबंधी याचिका खारिजyogendra yadav

दिल्ली निर्वाचन आयोग ने स्वराज इंडिया पार्टी की मांग की थी खारिज

नई दिल्ली| दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को योगेंद्र यादव नीत स्वराज इंडिया पार्टी की पार्टी उम्मीदवारों को समान चुनाव चिन्ह दिए जाने की मांग खारिज कर दी। पार्टी ने दिल्ली निर्वाचन आयोग द्वारा दिल्ली में होने वाले तीनों निगमों के चुनाव के लिए पार्टी उम्मीदवारों को एक समान चिन्ह देने की मांग खारिज किए जाने को उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी।

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निर्वाचन आयोग ने पिछले सप्ताह दिल्ली उच्च न्यायालय को बताया था कि किसी गैर मान्यताप्राप्त पार्टी को एक चिन्ह नहीं दिया जा सकता।

दिल्ली निर्वाचन आयोग के अधिकारी ने उच्च न्यायालय को बताया कि उसे एक पंजीकृत लेकिन गैर मान्यताप्राप्त पार्टी को एक चुनाव चिन्ह देने का अधिकार नहीं है।

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अधिकारी ने कहा कि आम चिन्ह के लिए पार्टी के पास कम से कम छह प्रतिशत वोट और कम से कम दो विधायक होने चाहिए। स्वराज इंडिया 22 अप्रैल को दिल्ली के तीनों निगमों के लिए होने वाले चुनाव के लिए मैदान में उतरने को तैयार है।

पार्टी के अधिवक्ता ने अदालत को बताया कि चुनाव चिन्ह (आरक्षण और आवंटन) (संशोधन) आदेश के तहत निर्वाचन आयोग नई पंजीकृत राजनीतिक पार्टियों को पहले चुनाव में अपने सभी उम्मीदवारों को समान चिन्ह लेने की अनुमति देता है।

स्वराज इंडिया ने पार्टी के सभी उम्मीदवारों को समान चिन्ह न दिए जाने के लिए दिल्ली की आम आदमी पार्टी (आप) सरकार को जिम्मेदार ठहराया है।

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