मालेगांव विस्फोट मामले में आरोपी हैं साध्वी प्रज्ञा
मुंबई। 2008 मालेगांव विस्फोट मामले में आरोपी साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को बॉम्बे हाईकोर्ट ने सशर्त जमानत दे दिया लेकिन दूसरे आरोपी लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित की जमानत याचिका खारिज कर दी है।
एनआईए की विशेष अदालत के फैसले के बाद साध्वी और कर्नल पुरोहित ने बॉम्बे हाई कोर्ट में जमानत के लिए याचिका दायर की थी। विस्फोट के लिए आरडीएक्स देने व साजिश करने के आरोप में पुरोहित को नवंबर 2008 में गिरफ्तार कर लिया गया था।
सितंबर, 2008 में उत्तरी महराष्ट्र के मुस्लिम बहुल शहर मालेगांव में हुए विस्फोट के कारण 6 लोग मारे गए और सैकड़ों लोग घायल हो गए थे।
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