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राहुल गांधी को मानहानि के मामले में जमानत

राहुल गांधी, महाराष्ट्र, आरएसएस, मानहानि, मजिस्ट्रेट कोर्ट, भिवंडी, राजेश कुंटेRahul Gandhi
राहुल गांधी, महाराष्ट्र, आरएसएस, मानहानि, मजिस्ट्रेट कोर्ट, भिवंडी, राजेश कुंटे
Rahul Gandhi

ठाणे (महाराष्ट्र)| कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) से जुड़े मानहानि के एक मामले में बुधवार को जमानत मिल गई। भिवंडी की मजिस्ट्रेट कोर्ट ने कांग्रेस उपाध्यक्ष को जमानत दी। साथ ही मामले की सुनवाई के लिए अगली तारीख 28 जनवरी, 2017 निर्धारित की।

राहुल के खिलाफ यह मामला संघ के कार्यकर्ता राजेश कुंटे ने दायर किया था।

गौरतलब है की साल 2014 मे जब एक चुनावी रैली में उन्होंने कहा था कि आरएसएस ने महात्मा गांधी की हत्या की थी। इस बयान के बाद राहुल के खिलाफ भिवंडी के कोर्ट में आपराधिक मामला दर्ज करवाया गया था। राहुल ने मई 2015 में सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी उनके खिलाफ दायर इस केस को खारिज कर दिया जाए।

इस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने राहुल से कहा था कि या तो वह आरएसएस से माफी मांगें या फिर कोर्ट में ट्रायल के लिए तैयार रहें। इस पर कांग्रेस ने कहा था कि राहुल माफी नहीं मांगेंगे। इसके बाद आरएसएस के एक स्थानीय पदाधिकारी राजेश कुंटे ने कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल के खिलाफ मामला दर्ज कराया था।

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