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बीसीसीआई को झटका, सुप्रीम कोर्ट ने दिया ऑडिटर नियुक्ति का निर्देश

लोढ़ा कमिटी की सिफारिशें, बीसीसीआई, सुप्रीम कोर्ट, ऑडिटर नियुक्ति का निर्देश, अनुराग ठाकुरsupreme court bcci

लोढ़ा कमिटी की सिफारिशें, बीसीसीआई, सुप्रीम कोर्ट, ऑडिटर नियुक्ति का निर्देश, अनुराग ठाकुर

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बीसीसीआई अध्‍यक्ष को दिया 2 हफ्ते का ‘अल्टीमेटम’

नई दिल्ली। लोढ़ा कमिटी की सिफारिशों को लेकर बीसीसीआई (भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड) की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आज शुक्रवार को लोढ़ा कमिटी को निर्देश दिया है कि वो बीसीसीआई के अकाउंट की बारीकी से जांच के लिए एक स्वतंत्र ऑडिटर नियुक्त करे। इसके अलावा कोर्ट ने बोर्ड अध्यक्ष अनुराग ठाकुर और सेक्रेटरी अजय शिर्के को दो हफ्ते की समय सीमा दी है। दो हफ्ते के अंदर बीसीसीआई को लोढ़ा कमिटी की सिफारिशों को लागू करने की रिपोर्ट सौंपनी है।

बीसीसीआई के फाइनेंशियल ट्रांजक्शन को भी फिक्स करने का आदेश

इस मामले में अगली सुनवाई 5 दिसंबर को होगी। इतना ही नहीं सुप्रीम कोर्ट ने बोर्ड के फाइनेंशियल ट्रांजक्शन को फिक्स करने के लिए कहा है। शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने अपनी सुनवाई में कहा कि क्रिकेट असोसिएशन्स को लोढ़ा कमिटी की सिफारिशों को मानने तक बीसीसीआई से एक पैसा नहीं मिलेगा। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने बीसीसीआई की रिव्यू पिटिशन को मंगलवार को खारिज कर दिया था।

बोर्ड ने लोढ़ा कमिटी की सिफारिशों को लागू करने संबंधी फैसले के रिव्यू पिटिशन का सुप्रीम कोर्ट से आग्रह किया था। मुख्य न्यायाधीश टी एस ठाकुर और एस ए बोबडे की पीठ ने बोर्ड के वकील की दलीलें सुनने के बाद साफ कर दिया कि वह अपने 18 जुलाई के आदेश की समीक्षा नहीं करेगी। कोर्ट ने लोढा समिति की ज्यादातर सिफारिशों को सही ठहराते हुए बोर्ड को उसपर अमल का आदेश दिया था।

लोढा समिति ने एक राज्य एक वोट, बोर्ड अधिकारियों के पद पर उम्र और कार्यकाल की समयसीमा, मंत्रियों के बोर्ड से दूर रहने जैसी कई अहम और सख्त सिफारिशें दी हैं जिसे बोर्ड ने लागू करने में असमर्थता जताई थी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इसे लागू करने के लिए कहा था जिसके बाद बोर्ड ने रिव्यू पिटिशन दायर की थी।

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