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नियमों के तहत दिए गए यश भारती सम्मान : उप्र सरकार

yash-bhartiलखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार का कहना है कि यश भारती पुरस्कार पूरी तरह नियमों के अधीन दिए गए हैं। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ में बुधवार को दिए गए शपथपत्र में उप्र सरकार ने कहा कि पुरस्कार पर निर्णय लेने का अधिकार मात्र मुख्यमंत्री को है और उनके स्तर पर किसी भी निर्देश का उल्लंघन नहीं हुआ है।

आईपीएस अफसर अमिताभ ठाकुर द्वारा इस संबंध में दायर याचिका के जवाब में संस्कृति सचिव डॉ. हरिओम द्वारा दायर 13 जनवरी के शपथपत्र में कहा गया है कि यश भारती पुरस्कार 12 जनवरी, 2006 और 31 अक्टूबर, 2012 के निर्देशों के अनुसार दिए जाते हैं।

शपथपत्र के अनुसार, पुरस्कार देते समय इन निर्देशों का पूरा पालन किया गया है, यद्यपि यह स्वीकार किया गया है कि आखिरी तारीख तक आवेदन पत्र प्राप्त किए गए। जवाब में कहा गया है कि यश भारती के संबंध में निर्णय लेने का अधिकार मात्र मुख्यमंत्री को है और उनके स्तर पर किसी भी निर्देश का उल्लंघन नहीं हुआ है। अमिताभ ने कहा था कि ये पुरस्कार मनमाने तरीके से अनुपयुक्त लोगों को दिए जा रहे हैं। इस पर न्यायालय ने राज्य सरकार से जवाब मांगा था।

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Dileep Kumar
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