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नहीं मिली राहत, टोल फ्री रहेगा डीएनडी फ्लाईवे

डीएनडी फ्लाईवे टोल फ्री, सर्वोच्च न्यायालय, टोल संग्रह बहालीsupreme court of india
डीएनडी फ्लाईवे टोल फ्री, सर्वोच्च न्यायालय, टोल संग्रह बहाली
supreme court of india

नई दिल्ली| दिल्ली नोएडा डायरेक्ट (डीएनडी) फ्लाईवे अभी टोल फ्री रहेगा। सर्वोच्च न्यायालय ने टोल संग्रह बहाली की मांग को लेकर दायर अपील पर याचिकाकर्ता को किसी भी तरह की राहत देने से शुक्रवार को इनकार कर दिया। सर्वोच्च न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति टी. एस. ठाकुर और न्यायमूर्ति एल. नागेश्वर राव की पीठ ने यह फैसला सुनाया।

इसके साथ ही पीठ ने नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) को नोएडा टोल परियोजना की कुल लागत की जांच करने और इसका पता लगाने को कहा है कि क्या टोल संग्रह कंपनी ने समझौते के मुताबिक अपनी लागत वसूल ली है? शीर्ष अदालत ने खातों की जांच के लिए सीएजी को चार सप्ताह का समय दिया है।

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