Uttar Pradesh

दहेज हत्या में पति, जेठ, सास को कैद

दहेज हत्या, बांदा, राघवेन्द्र प्रताप सिंह,Court
दहेज हत्या, बांदा, राघवेन्द्र प्रताप सिंह,
Court

बांदा | उत्तर प्रदेश में बांदा जिले की एक अदालत ने दहेज हत्या के मामले में अपराध साबित होने पर मृतका के पति को 10 साल की कैद और जेठ व सास को सात साल की कैद की सजा सुनाई है।

अभियोजन अधिकारी राघवेन्द्र प्रताप सिंह ने रविवार को कहा, “दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की बहस सुनने के बाद अपर जिला एवं सत्र न्यायालय के न्यायाधीश के.के. अस्थाना ने शनिवार देर शाम सुनाए फैसले में मृतका के पति विनोद को 10 साल कैद और जेठ अखिलेश व सास जगपत को सात-सात साल कैद की सजा सुनाई। इसके अलावा सभी पर 10-10 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है।”

सिंह ने कहा, यह अभियोग कमासिन थाने के कोर्रा बुजुर्ग गांव की रहने वाली महिला केलापति ने 21 जुलाई, 2011 को अतर्रा थाने में बल्लान गांव के अपने दामाद विनोद, उसके भाई अखिलेश और मां जगपत पर दहेज की खातिर बेटी सीमा के साथ मारपीट करने और उसके बाद उसे आग लगाने की शिकायत दर्ज कराई थी।

आग से बुरी तरह झुलसी सीमा को इलाज के लिए कानपुर ले जाते समय रास्ते में उसकी मौत हो गई थी।

 

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