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जॉली एलएलबी 2 टीम को जारी समन पर रोक लगाने से इनकार

दिल्ली उच्च न्यायालय, सुभाष कपूर, अक्षय कुमार, जॉली एलएलबी 2Jolly LLB 2
दिल्ली उच्च न्यायालय, सुभाष कपूर, अक्षय कुमार, जॉली एलएलबी 2
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नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को बॉलीवुड फिल्म ‘जॉली एलएलबी 2’ टीम के खिलाफ मानहानि मामले में निचली अदालत द्वारा जारी समन पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। जिनके खिलाफ समन जारी हुआ है, उनमें अभिनेता अक्षय कुमार, अन्नू कपूर और निर्देशक सुभाष कपूर और फिल्म के निर्माता भी शामिल हैं। न्यायमूर्ति मुक्ता गुप्ता ने समन पर रोक लगाने से मना करते हुए दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया और 30 मार्च तक जवाब मांगा।

निचली आदालत ने 8 फरवरी को ‘जॉली एलएलबी 2’ के निर्माता फॉक्स स्टार स्टूडियोज इंडिया प्रा. लि., कार्यकारी निर्माता नरेन कुमार, सुभाष, अन्नू और अक्षय सहित अन्य को समन जारी करते हुए 22 फरवरी को न्यायालय में पेश होने का आदेश दिया था। मानहानि का मामला जूता कंपनी बाटा द्वारा दायर किया गया है।
‘जॉली एलएलबी 2’ फिल्म के पहले आधिकारिक ट्रेलर में बाटा ब्रांड के लिए ‘अपमानजनक टिप्पणी और अपमानसूचक बातें’ करने पर बाटा कंपनी ने फिल्म की टीम के खिलाफ आपराधिक मानहानि का मामला दर्ज किया है।

उच्च न्यायालय ने यह कहते हुए समन पर रोक लगाने से मना कर दिया कि फॉक्स स्टार के अलावा उसके समक्ष कोई और पेश नहीं हुआ। कंपनी निचली अदालत में अपने किसी प्रतिनिधि के जरिए पेश हो सकती है।

कंपनी ने अपनी याचिका में कहा कि बाटा ब्रांड को जानबूझकर बहुत खराब तरीके से पेश किया गया है। यह बताने की कोशिश की गई है कि बाटा फुटवियर केवल समाज के निचले तबके द्वारा पहना जाता है और यदि कोई बाटा का जूता पहनता है तो उसे अपमानित महसूस करना चाहिए।

निचली अदालत ने कहा कि प्रथमदृष्टया आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 500 के तहत मानहानि और 120बी के तहत आपराधिक साजिश का मामला बनता दिख रहा है और इस मामले में आगे की कार्यवाही के लिए पर्याप्त आधार मौजूद है।

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