फर्जी पासपोर्ट केस में विशेष अदालत ने दिया फैसला
नई दिल्ली। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की विशेष अदालत ने नकली पासपोर्ट मामले में कुख्यात गैंगस्टर छोटा राजन को दोषी करार दिया है। राजन की सजा पर जिरह मंगलवार को होगी।
बता दें कि इस साल आठ जनवरी को अदालत ने छोटा राजन समेत तीन अन्य सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ आरोप तय किये थे। अदालत ने छोटा राजन और तीन अन्य के खिलाफ धोखाधड़ी, जालसाजी एवं आपराधिक षड्यंत्र के मामलों में भी आरोप तय किए थे।
सीबीआई ने आरोप लगाया था कि इन सरकारी अधिकारियों ने साजिशन राजन को फर्जी नाम मोहन कुमार नाम से पासपोर्ट जारी किया था।सीबीआई ने इसके अलावा कहा था कि छोटा राजन हत्या, अपहरण के कई गंभीर मामलों में आरोपी था और जब 1995 में उसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया तब उसने भागने के लिए नई पहचान का इस्तेमाल किया।
अदालत ने तीन सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों जयश्री दत्तात्रेय रहाटे, दीपक नटवरलाल शाह और ललिता लक्ष्मणन के खिलाफ भी आरोप तय किये। राजन के वकील ने कहा कि उन्हें आरोपपत्र के आधार पर आरोप तय किये जाने से कोई आपत्ति नहीं है।
सीबीआई के विशेष न्यायाधीश विनोद कुमार की अदालत में मंगलवार को इस मामले में छोटा राजन और तीन अन्य की सजा पर जिरह होगी।