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काला धन पर 31 मार्च के बाद भारी जुर्माना : आयकर विभाग

नई दिल्ली| अघोषित धन का खुलासा करने की योजना 31 मार्च को समाप्त हो रही है। आयकर विभाग ने शुक्रवार को काला धन रखनेवालों को चेतावनी दी है कि बाकी बचे समय में अपनी आय का खुलासा कर दें, नहीं तो बाद में पकड़े जाने पर भारी जुर्माना चुकाना पड़ेगा। आयकर विभाग ने अखबारों में दिए गए एक विज्ञापन में कहा, “31 मार्च, 2017 तक क्यों इंतजार करें? अपने काले धन की घोषणा करें या बाद में दंड भुगतें!”

इसमें काला धन रखने वालों से कहा गया है कि वे 31 मार्च तक प्रधान मंत्री गरीब कल्याण योजना (पीएमजीकेवाई) के तहत अपनी बेहिसाब आय को घोषित कर दें। वे नकदी के रूप में या बैंक या डाकघर आदि के खाते में अपना काला धन जमा कर सकते हैं, जिस पर कर, अधिभार और जुर्माने के रूप में कुल 49.90 फीसदी चुकाने होंगे।

आयकर विभाग ने इस योजना के तहत किए गए खुलासे को पूर्ण गोपनीय रखने और संबंधित कानूनों (बेनामी कानून आदि) से रक्षा करना सुनिश्चित किया है। पीएमजीकेवाई के तहत अज्ञात आय का 25 प्रतिशत अनिवार्य रूप से जमा किया जाएगा। जमा राशि ब्याज मुक्त होगी और चार साल की लॉक-इन अवधि के बाद ही उपयोग की जा सकेगी।

विभाग ने चेतावनी दी है कि अभी खुलासा नहीं करने पर बाद में बेहिसाब आय पर अधिभार, दंड और कर के रूप में 77.25 प्रतिशत तक चुकाना होगा, साथ में कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। टैक्स विशेषज्ञ प्रीतम महुरे ने आईएएनएस से बताया, “जैसे-जैसे योजना की आखिरी तारीख आ रही है। सरकार पीएमजीकेवाई योजना के तहत ज्यादा से ज्यादा खुलासे के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। इस योजना की सफलता 31 मार्च तक कितनी रकम का खुलासा किया गया, इस पर निर्भर करता है।”

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Dileep Kumar
the authorDileep Kumar