महोबा| उत्तर प्रदेश में महोबा जिले की एक त्वरित अदालत ने हत्या मामले में दोषी करार देते हुए पिता-पुत्र सहित चार आरोपियों को बुधवार को उम्रकैद की सजा सुनाई और सभी पर 10-10 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया।
सहायक शासकीय अधिवक्ता बाबूलाल यादव ने गुरुवार को कहा, “अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (त्वरित) रामकुशल की अदालत ने बुधवार को खरेला कस्बा जालिम मुहल्ला निवासी इंडेन गैस एजेंसी के मालिक राकेश गुप्ता की हत्या के मामले में दोषी करार देते हुए घनश्याम, उसके बेटे राधाशरण और अखिलेश व इंडेन गैस गोदाम के चौकीदार हल्के बसोर को उम्र कैद की सजा सुनाई और सभी पर 10-10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।”
मृतक के भाई दिनेश कुमार ने कहा, “जमीन विवाद के चलते उसके भाई की हत्या तीन अप्रैल, 2009 को इंडेन गैस गोदाम में ही कर शव वहीं फेंक दिया गया था।” उन्होंने कहा कि आरोपियों को दी गई सजा से उसके परिवार को न्याय मिला है।