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इंदौर : 11 सिमी कार्यकर्ताओं को उम्रकैद

अदालत, उम्रकैद, इंदौर, एसटीएफ, विस्फोटक सामग्री

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इंदौर (मप्र) | इंदौर की विशेष न्यायाधीश की अदालत ने सोमवार को इस्लामिक स्टूडेंट मूवमेंट ऑफ इंडिया (सिमी) के 11 कार्यकर्ताओं को देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का दोषी पाते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई। आरोपियों में सफदर नागौरी भी शामिल है। जिला लोक अभियोजक विमल कुमार मिश्रा ने बताया, “विशेष अपर सत्र न्यायाधीश बी.के. पालौदा ने 11 सिमी कार्यकर्ताओं को धारा 122-ए, 124-ए (देशद्रोह), विधि-विरुद्ध क्रियाकलाप और विस्फोटक अधिनियम का दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।”

मिश्रा के मुताबिक, जिन 11 आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है, उनमें से 10 गुजरात की साबरमती जेल में बंद हैं। इनका एक साथी मुनरोज जमानत पर छूटा था, जिसे फैसला आने के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।

गुरुवार को सफदर नागौर सहित अन्य आरोपियों के बयान दर्ज किए गए थे। भारी सुरक्षा के बीच सुबह से लेकर शाम तक सुनवाई का दौर चला था, बंद कमरे में न्यायालय ने इन आरोपियों से लगभग 334 सवाल पूछे गए थे। सोमवार को न्यायाधीश ने अपना फैसला सुनाया।

लगभग नौ वर्ष पूर्व 26 मार्च, 2008 की दरम्यानी रात को पुलिस और विशेष कार्य बल (एसटीएफ ) ने धार जिले के पीथमपुर इलाके में दबिश दी थी, मगर आरोपी एक भी हाथ नहीं आया था। मुखबिर की सूचना के आधार पर पुलिस बल ने इंदौर के जूनी इंदौर थाना क्षेत्र के श्याम नगर में एक स्थान पर दबिश देकर हथियारों और विस्फोटक सामग्री से साथ आरोपियों को पकड़ा था।

 

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