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सुप्रीम कोर्ट ने कहा सर्च इंजनो से हटाए भ्रूण जांच की जानकारी

सुप्रीम कोर्ट, गूगल, याहू, भ्रूण जांचsupreme court
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नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने आज गूगल, याहू जैसे सर्च इंजन से कहा है कि वे 36 घंटे के अंदर अपनी साइट से भारत में प्रसव पूर्व लिंग निर्धारण संबंधी विज्ञापनों को हटायें। न्यायालय ने साथ ही साथ केन्द्र सरकार को निर्देश  दिया कि इन वेबसाइट पर नजर रखने के लिए एक नोडल एजेन्सी नियुक्त की जाये।

न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा और न्यायमूर्ति अमिताव राय की पीठ ने कहा कि ये नोडल एजेन्सी इन सर्च इंजन को उनकी वेबसाइट पर ऐसे किसी भी विज्ञापन के बारे में सूचित करेगी और गूगल, माइक्रोसाफ्ट और याहू की भारतीय शाखायें ऐसे किसी भी विज्ञापन को 36 घंटे के भीतर हटायेंगे।

पीठ ने कहा, ‘हम केन्द्र सरकार को एक नोडल एजेंसी गठित करने का निर्देश देते हैं जो टीवी, रेडियो और समाचार पत्रों में विज्ञापन देगी कि यदि किसी व्यक्ति को ऐसी कोई जानकारी मिलती है, जिसमें प्रसव पूर्व चरण में लिंग की पहचान की जाती है तो वह इसे नोडल एजेन्सी के संज्ञान में लायेगा। एक बार नोडल एजेन्सी के संज्ञान में आने पर वह इन सर्च इंजन को सूचित करेगा और वे ऐसी सूचना मिलने के बाद 36 घंटे के भीतर इसे अपनी वेबसाइट से हटाने और नोडल एजेन्सी को इसकी सूचना देने के लिये बाध्य होंगे।’

शीर्ष अदालत इस मामले में अब 17 फरवरी को आगे विचार करेगी। न्यायालय ने कहा कि यह अंतरिम व्यवस्था प्रसव पूर्व लिंग निर्धारण से संबंधित विज्ञापनों के मसले पर उसके समक्ष पूरी बहस होने तक जारी रहेगी।

इस मामले की सुनवाई के दौरान पीठ ने देश में लिंग अनुपात में हो रही गिरावट पर चिंता व्यक्त की और कहा कि ‘लड़का होगा या लड़की’ जैसी जानकारी भारत में जरूरी नहीं है। लिंग अनुपात यहां गिरता जा रहा है ओर हम इसे लेकर चिंतित हैं।

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