नई दिल्ली । सुप्रीम कोर्ट ने बिहार के विधायक राज बल्लभ यादव की जमानत रद्द कर दी है। नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार करने के आरोपी विधायक को पटना हाईकोर्ट ने पहले जमानत दे दी थी। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार की अपील पर उस फैसले को निरस्त कर दिया है।
नाबालिग से रेप के आरोपी बिहार के आरजेडी विधायक राजवल्लभ यादव की पटना हाईकोर्ट से मिली जमानत सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दी है। जस्टिस एके सिकरी और जस्टिस अभय मनोहर सप्रे की बेंच ने ये फैसला सुनाया। बुधवार को कोर्ट ने इस मसले पर फैसला सुरक्षित रख लिया था।
गौरतलब है कि नालंदा जिले के रहुई थाने के सुल्तानपुर की 15 वर्षीय नाबालिग लड़की ने नालंदा महिला थाने में नौ फरवरी को दुष्कर्म की शिकायत दर्ज कराई थी। एफआईआर में उसने आरोप लगाया है कि छह फरवरी को बिहार शरीफ के धनेश्वर घाट मुहल्ले की सुलेखा देवी उसे एक जन्मदिन की पार्टी में ले जाने के बहाने गिरियक ले गई।
आरोप है कि सुलेखा ने नाबालिग को नवादा के विधायक राजवल्लभ के हवाले कर दिया और विधायक ने उसके साथ दुष्कर्म किया। लड़की को सात फरवरी को बिहार शरीफ में उसके घर छोड़ दिया गया और उसे मुंह बंद रखने की धमकी दी गई। काफी समय तक गिरफ्तारी से भागने के बाद उन्हें स्थानीय कोर्ट ने भगोड़ा घोषित कर कुर्की के आदेश दिए थे। इसके बाद राजवल्लभ ने सरेंडर किया था।