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बिहार के सेनारी जनसंहार के 10 दोषियों को फांसी की सजा

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जहानाबाद | बिहार के जहानाबाद जिले के सेनारी गांव में एक साथ 34 लोगों की हत्या के मामले में मंगलवार को जहानाबाद की एक अदालत ने 10 लोगों की फांसी और तीन दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई। उम्रकैद की सजा पाए तीन दोषियों पर एक-एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।

जहानाबाद के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (तृतीय) रंजीत कुमार सिंह की अदालत ने 27 अक्टूबर को इस मामले की सुनवाई के बाद 15 लोगों को दोषी करार दिया था और 23 लोगों को बरी कर दिया था।  अदालत दो दोषियों को बाद में सजा सुनाएगी।

लगभग 17 वर्ष पहले 18 मार्च, 1999 को तत्कालीन जहानाबाद जिले (वर्तमान के अरवल जिले) के करपी थाना क्षेत्र के सेनारी गांव में धावा बोलकर एक जाति विशेष के 34 लोगों को एक स्थान पर ले जाकर गर्दन रेतकर हत्या कर दी गई थी। हत्या का आरोप भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) नक्सली संगठन पर लगा था।

इस मामले में गांव की ही चिंता देवी के बयान पर गांव के 14 लोगों सहित 50 से अधिक लोगों को आरोपी बनाया गया था। चिंता देवी के पति और उसके पुत्र की भी इस घटना में हत्या कर दी गई थी।

गौरतलब है कि चिंता देवी की मौत हो चुकी है। इस मामले की सुनवाई के दौरान 32 गवाहों ने अपनी गवाही दी।

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