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उप्र : तिहरी हत्या में 3 लोगों को फांसी

fansi-ka-fandaमिर्जापुर। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में अपर जिला जज ईसी एक्ट पी.एन. श्रीवास्तव ने गुरुवार को एक ही परिवार के तीन लोगों की हत्या के पांच साल पुराने मामले में तीन आरोपियों को फांसी की सजा सुनाई है। वहीं सबूतों के अभाव में दो आरोपियों को बरी कर दिया गया।  

जानकारी के अनुसार, विंध्याचल कोतवाली के अमरावती चौराहा के पास के निवासी चुलबुल मौर्य, उनके बेटे बृजलाल और पोता 15 वर्षीय नागेंद्र मौर्य 24/25 अप्रैल 2011 की रात में घर में सोए थे। इसी समय बदमाशों ने घर में घुसकर तीनों की गोली मारकर हत्या कर दी थी।

तीनों लोगों की हत्या करके घर में पड़ा शव देख चुलबुल के बेटे रामबली की भी हार्ट अटैक से मौत हो गई थी। इस तरह से एक ही दिन में एक परिवार के चार लोगों की मौत हुई थी।

मृतक बृजलाल की पत्नी शीला देवी की तहरीर पर गांव के दो सगे भाइयों संगम पासी व पुद्दी पासी के अलावा उनके साथी संजय दुबे व एक अन्य के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज कर पुलिस ने विवेचना शुरू कर दी। विवेचना के दौरान पुलिस ने पुन्नी यादव और हलीम का भी नाम अपराधियों में शामिल करते हुए आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया।

इसकी सुनवाई अपर जिला जल ईसी एक्ट पीएन श्रीवास्तव की अदालत में हुई। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करते हुए एडीजीसी के.के. पांडेय ने आठ गवाहों को परीक्षित कराया। इसी आधार पर न्यायालय ने संगम, पुद्दी और संजय उर्फ पंडा को दोष सिद्ध पाते हुए फांसी की सजा सुनाई। जबकि दो अन्य आरोपितों को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया।

पांच वर्ष बाद न्यायालय की ओर से दिए गए अहम फैसले से पीड़ित परिवार के लोगों ने राहत महसूस की है। उनका कहना है कि उन्हें न्यायालय पर पूरा भरोसा था।

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Dileep Kumar
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